द फॉलोअप डेस्क
JSSC CGL, CDPO परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में सेम ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई 15 तारीख को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा। वहीं, JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने मामले की अगली विस्तृत सुनवाई के लिए 15 तारीख तय की है। फिलहाल सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कोर्ट की रोक के बाद JSSC CGL, CDPO परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सफल अभ्यर्थियों ने इस अदालती आदेश का स्वागत किया है। अभ्यर्थियों ने एक-दूसरे को गले मिलकर बधाई दी है। बता दें कि सीजीएल पर आज ही अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई है, वहीं बीते कल यानि गुरुवर को भी हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएसससी और एफएसओ रद्द किए जाने पर सरकारे के फैसले पर स्टे लगा दिया था।