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कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मौका, RTE से 25% आरक्षण की प्रक्रिया शुरू; लॉटरी से होगा चयन 

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रांची 

मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
रांची जिले के CBSE/ICSE एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा-1 में कुल 1176 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह अवसर बीपीएल (वार्षिक आय ₹72,000 से कम), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 40% या अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है।
उपायुक्त ने कहा कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले, यही प्रशासन का उद्देश्य है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम पर आधारित होगी। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


महत्वपूर्ण तिथियाँ (सत्र 2026-27):
•    ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ : 16 फरवरी 2026
•    अंतिम तिथि : 15 मार्च 2026
•    दस्तावेज़ सत्यापन : 16 मार्च से 25 मार्च 2026
•    लॉटरी द्वारा चयन सूची : 28 मार्च 2026 (संभावित)
•    प्रथम चरण नामांकन : 31 मार्च से 10 अप्रैल 2026
सभी आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर भरे जाएंगे। अभिभावकों की सहायता के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है।
आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा (यदि लागू हो) दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। गलत या अपूर्ण दस्तावेज़ देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र अभिभावकों से निर्धारित अवधि में आवेदन करने की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे मुख्यधारा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ सकें।


 

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