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रांची : हॉर्स ट्रेडिंग मामले में हुई सुनवाई, दस्तावेज जुटाने के लिए कोर्ट ने आरोपी विधायकों को दिया समय

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रांचीः
2010 में राज्यसभा चुनाव में हुए कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आज सुनवाई हुई। सनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान बरही विधायक उमाशंकर अकेला, तत्कालीन विधायक राजेश रंजन एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। इन तीनों ने कहा कि उन्हें CBI ने कई दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। इस आधार पर उन्होंने अदालत से चार्जफ़्रेम की तिथि को विस्तार देने का आग्रह किया। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार कर लिया और CBI को आदेश दिया है कि सभी आरोपियों को दस्तावेज सौंपा जाए। 

 

सीबीआई ने जांच शुरू की थी
बता दें कि यह मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।  2013 में अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया। उस वक्त एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें देखा जा रहा था कि विभिन्न पार्टी के विधायकों ने वोट के बदले प्रत्याशी से एक करोड़ रुपये तक की मांग की थी।  इस मामले में पहले निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में सीबीआइ कोर्ट ने केस को ले लिया। पिछली सुनवाई को अदालत ने शनिवार को आरोप की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन चार्ज़फ़्रेम नहीं हो सका।