रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार (1 सितंबर) को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्मिक विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई। डेढ़ लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये निम्नांकित हैं...
- झारखंड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014 को शिथिल करते हुए ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
- अवमाननावाद संख्या-202/2019 दयाशंकर प्रसाद कर्ण बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-01.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Special Leave Petition No.- 11889/22 में दिनांक-18.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1729, दिनांक-22.08.2022 के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य अंगुलांग सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों) नियमावली-2022 के गठन करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत् राज्य के सभी 24 जिलों में Fortified Rice वितरण करने हेतु "Rice Fortification Scheme" लागू करने की स्वीकृति दी गई।
- अधिग्रहित फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम के पुर्नस्थापित हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य के गठन (बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000) के पश्चात् झारखण्ड राज्य के भौगोलिक सीमा में अवस्थित चाण्डिल लघु जल विद्युत परियोजना (जिला-सरायकेला-खरसावाँ) एवं तेनुबोकारो लघु जल विद्युत परियोजना (जिला-बोकारो) को As is where is के आधार पर ज्रेडा द्वारा पी.पी.पी मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- 400 के.वी.डबल सर्किट क्वाड 3 फेज मूज कन्डक्टर पी.भी.यू.एन.एल.-पतरातू संचरण लाईन एवं दो अदद् 400 के.वी. लाईन बे के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई।
- मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5.00 लाख रू. को बढ़ाकर 10.00 लाख रू. करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई।
- लातेहार जिलान्तर्गत “लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ (कुल लंबाई-28.7 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित)“ हेतु रू. 79,49,91,400/- (उनासी करोड़ उनचास लाख इक्यानवे हजार चार सौ) मात्र का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के लिए स्वीकृत राशि को रिस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति दी गई।
- नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर पलामू के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।
- मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद WPS No. 3387/2011, शंकर कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य एवं अपीलवाद LPA No. 135/2021, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम शंकर कुमार तथा उक्त से उद्भूत अवमाननावाद Cont Case (Civil) No. 448/2021 में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु स्व. बसंत प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक, आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर की सेवा को सशर्त नियमित किये जाने सहित उनके पुत्र श्री शंकर कुमार को अनुकम्पा के आधार पर सशर्त नियुक्त किये जाने के की स्वीकृति दी गई।
- केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 के झारखण्ड विधान सभा के मॉनसून सत्र में पुरःस्थापन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- पूर्व से संचालित जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण ( End-to-end Computerization of TPDS) योजना को राज्य योजनान्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित वार्षिक लागत रूपये 50.00 (पचास) करोड़ मात्र पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि रूपये 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
- भारत सरकार की योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) हेतु पी०एफ०सी० से स्वीकृति के उपरांत संशोधित प्राक्कलित राशि रू० 4120.29 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना के तहत् पी०एफ०सी०, राज्य सरकार एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य योजना अन्तर्गत संचालित 89 मॉडल विद्यालयो में छात्रों के खाली रह गये सीटों पर नामांकन हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार करते हुए प्रतीक्षा सूची में से नामांकन करने तथा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा योग्य छात्रों का नाम नामांकन हेतु अनुशंसित कर भरे जाने की स्वीकृति दी गई।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ द्वारा संगीत विषय में प्रदत्त उपाधि की मान्यता प्रदान करते हुये W.P. (S) No.1620/2020 एवं संलग्न अन्य वादों के क्रम में दायर I.A No. 4881/2020 में दिनांक 23.06.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में वादीगण (संगीत शिक्षक) को वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.08.2022 को आहूत बैठक में मद संख्या-25 के रूप में विचारित एवं स्वीकृत, पंचम झारखण्ड विधान सभा का नवम (मानसून) सत्र (दिनांक 29.07.2022 से 04.08.2022 तक) के सत्रावसान के प्रस्ताव को स्थगित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।
- पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्वीकृति दी गई।
- सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के VIPs/VVIPs की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु दिनांक-31.08. 2022 के प्रभाव से एक माह के लिए Fixed Wing Jet Charter विमान की सेवा मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
- रिम्स रांची अंतर्गत चतुर्थवर्गीय पदों पर बाह्यस्रोतीय माध्यम से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।