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जेपीएससी घोटाले के 31 आरोपी अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश से फिर मिली प्रोन्नति

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द फॉलोअप, रांची
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से जेपीएससी घोटाले के 31 आरोपियों को भी संयुक्त सचिव रैंक में प्रोन्नति मिल गयी। इन आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका प्रोन्नति के लिए याचिका दाखिल की गयी थी। उसमें कहा गया था कि उनकी प्रोन्नति दिसंबर 2023 से लंबित है। जबकि सीबीआई ने इन अधिकारियों के विरुद्ध 30 अप्रैल 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया। अगर उन्हें दिसंबर 2023 में ही राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति दे दी जाती तो सीबीआई के आरोप पत्र से उनकी प्रोन्नति बाधित नहीं होती। आरोपियों के इसी तर्क के आधार पर न्यामूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सरकार 27 अप्रैल 2026 को छह सप्ताह के अंदर प्रोन्नति देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर 30 अप्रैल को डीपीसी की बैठक में इन अधिकारियों को प्रोन्नति देने पर सहमति बनी और उसके बाद प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गयी। ये सभी अधिकारी जेपीएससी की अनुशंसा पर 2006 में नियुक्त किए गए थे। 


जिन आरोपी अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी है, उनमें भूषण सिंह,रामवृक्ष महतो,मुमताज अली,अरविंद कुमार लाल,राज महेश्वरम,हरिवंश पंडित,सीमा सिंह,अनवर हुसैन,अनंत कुमार,ज्योति कुमारी झा,संदीप दुबे,स्व विनय कुमार मिश्र,संतोष कुमार गर्ग,कमलेश्वर नारायण,विजय कुमार,स्व दीपु कुमार,संजय पांडे,राजीव कुमार,धीरेंद्र कुमार सिंह,राकेश कुमार,राजेश्वर नाथ आलोक,संजीव कुमार,जियाउल अंसारी,दिनेश कुमार रंजन,पंकज कुमार साव,प्रणव कुमार पाल,विनय मनीष आर लकड़ा,योगेंद्र प्रसाद,अजय सिंह बड़ाईक,प्रेम लता मुर्मू औरपरमेश्वर मुंडा।

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