द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में बिना नक्शा स्वीकृति के चल रहे रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नगर निगम को इन अवैध रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है । इसके साथ ही, अदालत ने नगर निगम को कार्रवाई के बाद प्रगति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। इस फैसले के बाद, रांची में बिना नक्शा स्वीकृति के चल रहे सभी रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया गया है । यह फैसला रांची में रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
अदालत ने कहा है कि अगर कोई रूफटॉप बार अवैध तरीके से संचालित हो रहा है, तो उसे हटाया जाना चाहिए। रांची नगर निगम के अनुसार, शहर में 34 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ दो का व्यवसायिक नक्शा स्वीकृत है। बिना नक्शा स्वीकृति के संचालित होने वाले रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर इन रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को सील भी किया जाएगा।
नगर निगम ने अदालत को बताया कि सभी रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं और यह उनकी आजीविका का साधन है। इसके संचालन के संबंध में नियमावली बनाकर सरकार को भेजा गया है। अदालत ने पहले भी नगर निगम को अवैध रूप से संचालित हो रहे रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया था। अदालत ने सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) के तहत बार और रेस्टोरेंट पर नियंत्रण लगाने और मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।