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रांची में रजिस्टर्ड 1848 बस-ट्रक पर होगी कार्रवाई, रोड टैक्स का 19.23 करोड़ दबाए बैठे हैं वाहन मालिक

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रानी सिंह. रांची 

राजधानी में डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर सख्ती बरतने की तैयारी जिला परिवहन कार्यालय ने शुरू कर दी है। रोड टैक्स दबाकर बैठे बस व ट्रक की सूची पहले चरण में तैयार की गई है। इन वाहनों पर रोड टैक्स के रूप में सरकार का 19.23 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। टैक्स डिफॉल्टर कॉमर्शियल वाहन मालिकों से बकाया रुपए को वसूलने की तैयारी शुरू की गई है। इसके तहत ऐसे वाहन मालिकों को जिला परिवहन कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा गया हैडीटीओ प्रवीण प्रकाश की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि रांची से रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन जिनका रोड टैक्स भुगतान नहीं करने की स्थिति में महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति दर्शाया गया है।

रजिस्ट्रेशन संख्या को किया जाएगा ब्लॉक
इस संबंध में डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने कहा कि जिन वाहनों का रोड टैक्स बकाया है वे फौरन जमा कर दें। डिफॉल्टर वाहन मालिकों को 15 दिनों के अंदर बकाया भुगतान करने कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 और झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 के सुसंगत धाराओं के तहत वाहनों को जब्त करते हुए नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा। डीटीओ यह भी कहा है कि ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा।

कई वाहनों का वर्ष 2019 से है टैक्स बकाया
जिन वाहनों को नोटिस जारी किया जा रहा है उनमें कई वाहन ऐसे हैं जिसका साल 2019 से रोड टैक्स बकाया है। वर्तमान में करीब 750 वाहनों की सूची डीटीओ कार्यालय की ओर से जारी कर दी गई है। इनमें कई वाहन 2019 के अलावा साल 2020 व 2021 से अब तक टैक्स जमा नहीं करने वाले भी शामिल हैं। हालांकि, कार्रवाई के डर से नोटिस जारी होते ही करीब 2 करोड़ बकाया रोड टैक्स वाहन मालिकों के द्वारा जमा भी किया गया है।

 सड़क पर डिफॉल्टर वाहन मिलते ही होगा जब्त
बकाएदार सभी कमर्शियल वाहन के मालिकों को सार्वजनिक नोटिस देकर टैक्स भुगतान का मौका दिया जा रहा है। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन अगर सड़क पर नजर आए या कहीं नजर आई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने कहा कि जिन वाहनों का रोड टैक्स बकाया है वे फौरन जमा कर दें। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क पर वाहन को जब्त करने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।


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