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रांची : अमीषा पटेल को नहीं मिली झारखंड हाईकोर्ट से राहत, याचिका खारिज

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रांचीः
फिल्म अभिनेत्री अमिषा पटेल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अमीषा की तरफ से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में आज सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभिनेत्री को धोखाधड़ी मामले में राहत देने से मना कर दिया है, साथ ही याचिका खारिज कर दी है। अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया है। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज याचिका खारिज होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अमीषा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 


धोखाधड़ी का आरोप 
बता दें कि अभिनेत्री पर फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर देकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। 28 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई में हुई थी। उस वक्त उन्होंने कुछ समय मांगा था। जिसके बाद अदालत ने 5 मई का समय दिया था। 


क्या है मामला 
गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2017 का है। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की अमीषा पटेल से मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि अमीषा ने अजय को फिल्मों में पैसे लगाने को ऑफर दिया था।  फिल्म नहीं बनने पर अजय कुमार सिंह ने अपने पैसे मांगे तो अमीषा पटेल ने उन्हें चेक दिया। यह चेक बाउंस हो गया। अजय कुमार की ओर से अमीषा पटेल रांची सिविल कोर्ट में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया था। इसी मामले में अमीषा ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला करीब ढ़ाई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है।