द फॉलोअप डेस्क
हेट स्पीच मामले में बुधवार का दिन यूपी के सपा नेता आजम खान के लिए बड़ी राहत वाला रहा। रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को बाइज्जत बरी कर दिया है। इसी केच में नीचली अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आजम खान की विधायकी चली गई थी। जानकारी के अनुसार निचली अदालत ने जिन साक्ष्यों के आधार पर सजा दी थी। उसे ऊपरी अदालत ने अमान्य करार करते हुए करीब 7 महीने बाद आजम को बाइज्जत बरी कर दिया है। बताते चलें कि आजम को हेट स्पीच मामले में 27 अक्टूबर 2022 को सजा हुई थी। कोर्ट ने आजम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हेट स्पीच का यह मामला 2019 का है, उस समय देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे।
केस करने वाला उपचुनाव में बन गया विधायक
निचली अदालत से सजा मिलने के बाद आजम खान की विधायकी चली गई। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ। मजेदार बात यह है कि इसमें आजम खान पर केस करने वाले बीजेपी नेता ने जीत हासिल की। अब वे रामपुर के विधायक हैं। आजम खान की विधायकी जाने के बाद रामपुर शहर सीट पर 5 दिसंबर 2022 को उपचुनाव हुआ। 7 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हुआ। जिसमें भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया।
नहीं बहाल होगी विधायकी
आजम खान को भले ही ऊपरी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन अब उनकी विधायकी बहाल नहीं होगी। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर द्वारा विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद उनकी बहाली नहीं की जा सकती है। इसलिए भले ही हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी हो गए। लेकिन अब उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकती है।
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