द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। इसी के साथ अदालत ने क्वालिफाइंग मार्क्स में छूठ देने के नियम को खत्म कर दिया है। बता दें कि कृष्ण कुमार हलदर की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में सुना गया। वहीं याचिकाकार्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल साबू ने अपनी दलीलें पेश की।
हाईकोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में शामिल पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बड़ा असर डाल सकता है।