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SC-ST केस में बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द किया FIR

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रांची 

SC-ST केस का सामना कर रहे भाजपा नेता व प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। उनके खिलाफ लातेहार में दर्ज एससी-एससी केस को कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि भाजपा नेता के खिलाफ SC-ST का केस उनके ड्राइवर मंटू राम ने लातेहार में दर्ज कराया था। मंटू ने अपनी शिकायत में कहा था कि भाजपा नेता व प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव मामूली बातों पर भी उसे जाति सूचक गालियां दिया करते थे। तब मंटू राम भाजपा नेता के यहां नौकरी करते थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि एससी-एससी एक्ट का मकसद अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा करना है। उनकी सुरक्षा करना है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये।  

SC-ST का केस दुर्भावना से दर्ज कराया गया

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि SC-ST का केस दुर्भावना से दर्ज कराया गया है। मुकदमे के दौरान कोई ठोस साक्ष्य भी पुलिस की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बारे में भाजपा नेता शाहदेव ने केस रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि लातेहार पुलिस ने गलत नीयत से उनके खिलाफ SC-ST का मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि, कई मामलों में वे पुलिस के खिलाफ मोर्चाबंदी करते रहे हैं। आए दिन मीडिया में भी पुलिस के गलत काम की आलोचना करते रहते हैं।