रांची
सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीद-बिक्री से जुड़े बहुचर्चित लैंड स्कैम के आरोपी अमित अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट ने भी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। निचली अदालत से निराश होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी।
इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है, जिसने कांड संख्या 01/2023 के तहत मामला दर्ज किया है। अब तक की जांच में अमित अग्रवाल सहित कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में दिलीप घोष, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं।
हाईकोर्ट में अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया। इस फैसले के बाद अमित अग्रवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।