द फॉलोअप डेस्क
बेंगलुरु के तर्ज पर अब रांची में भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने नियमावली तैयार कर गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए आम लोगों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजेगी। इससे क्राइम कंट्रोल में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे।
बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लगेगा सीसीटीवी
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बने कानूनों का अध्ययन किया गया। इस दौरान पता चला कि बेंगलुरु में पुलिस ने एक कानून बनाकर सरकार से इसे पास कराया है। इसी आधार पर राजधानी में भी एक मॉडल एक्ट तैयार किया गया है। छोटे दुकानदारों या आम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि मॉल, दुकान, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप, होटल जैसे बड़े व्यवासायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना अनिवर्य होगा। साथ ही आम लोगों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को 30 दिन कर सुरक्षित रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस इसका उपयोग कर सके।
मजिस्ट्रेट करेंगे निरीक्षण, पुलिस को नहीं मिलेगा अधिकार
सीसीटीवी लगाने का निरीक्षण पुलिस नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट करेंगे। एक्ट पास होने के बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसमें बताया जाएगा कि किन स्थानों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। डीजीपी ने कहा कि अपराध की जांच और रोकथाम में सीसीटीवी अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे अनिवार्य करने के लिए कानून का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
दिल्ली की तर्ज कर बनेगा रेसिडेंड वेलफेयर एसोसिएशन
राजधानी को और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली की तरह रेसिडेंड वेलफेयर एसोसिएशन बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है। दिल्ली में कई इलाकों में यह व्यवस्था लागू है, जिससे कॉलोनियों के गेट रात में एक तय समय के बाद बंद किए जाते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।