द फॉलोअप डेस्क
हजारीबाग जिले के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज चौपारण प्रखंड में स्थित एक अनुज्ञप्ति प्राप्त कंपोजिट शराब दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया और बिक्री से संबंधित प्रक्रियाओं की गहनता से जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि शराब की बिक्री केवल अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही की जानी चाहिए। किसी भी हालत में निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी रूप से दंडनीय भी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए दुकान के बाहर स्पष्ट रूप से MRP सूची चस्पा की जानी चाहिए।
उपायुक्त ने दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया कि हर बिक्री के बाद ग्राहक को बिल देना अनिवार्य है, ताकि कीमतों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से उपभोक्ता सुरक्षित रह सकें। निरीक्षण के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी शराब विक्रय केंद्रों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की जा सके और अनियमितताओं एवं अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
