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झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा में OBC को उम्र सीमा में छूट की उठी मांग

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द फॉलोअप डेस्कः
जेपीएससी द्वारा निकाली गई झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन विज्ञापन संख्या 22 2023 में ओबीसी समुदाय के लिए उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। विज्ञापन में जनरल कैटेगरी की तरह ओबीसी की उम्र सीमा 22 से 35 वर्ष कर दी गई है। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82,86 में स्पष्ट है कि जो बिहार में नियम है वही  नियम झारखंड में भी लागू होगा। इसके बावजूद ओबीसी समुदाय के साथ जेपीएससी भेदभाव कर रही है। यह बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कहीं। 

5 सालों से नहीं ली गई है परीक्षा
राजाराम गुप्ता ने कहा कि बिहार में ओबीसी समुदाय की उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, सिर्फ बिहार ही नहीं देश के कई राज्यों में भी ओबीसी समुदाय को जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाती है। झारखंड में सिर्फ चार ही न्यायिक सेवा की परीक्षा हुई है। जबकि बिहार में 9 बार हो चुकी है। 2018 के बाद 2023 में विज्ञापन निकाला गया है। कट ऑफ डेट 31.01.23. निर्धारित किया गया है। ऐसे में उम्र सीमा में छूट देना चाहिए। 5 सालों से परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। इस परीक्षा में ओबीसी की उम्र में कोई छूट भी नहीं दी गई है ऐसे में सभी को अवसर नहीं मिल पाएगा। बता दें कि पड़ोसी राज्य बिहार ने झारखंड से अलग होने के बाद से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा आठ बार आयोजित की है। साथ ही एसटी, एससी, ओबीसी को उम्र सीमा में पांच साल की छूट भी दी है।