नंदलाल तुरी
पाकुड़ समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शनिवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी मिथलेश कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि नवंबर 2025 में जिले में कुल 5 सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु हुई। पिछले वर्ष और पिछले माह की तुलना में दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।
परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि अगस्त से नवंबर 2025 तक 422 वाहनों की जांच की गई, जिसमें ₹23,35,265 का जुर्माना वसूला गया। केवल नवंबर माह में ₹6,50,000 का चालान किया गया। इसके अलावा ₹2,81,183 की बकाया राशि के भुगतान के लिए वाहन स्वामियों को एक सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद बकाया जमा न होने पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और न्यायालयीय नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समिति ने निर्देश दिया कि प्रति माह दंडात्मक वसूली 10 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त मनीष कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लिट्टीपाड़ा–पाकुड़ मुख्य सड़क के सभी गड्ढों को तत्काल भरने की कार्रवाई की जाए। परिवहन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से प्रतिदिन वाहन जांच अभियान चलाएँ। सभी प्रमुख मार्गों पर ड्रिंक-एंड-ड्राइव जांच नियमित रूप से की जाए। सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों पर टो मशीन के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएँ। डीबीएल कोल कंपनी को खराब सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने हिट एंड रन मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने और शहर के सभी स्पीड ब्रेकरों पर स्पष्ट पेंट कराने का निर्देश दिया। पाकुड़िया मुख्य सड़क पर बने अतिरिक्त स्पीड ब्रेकर हटाने का आदेश रोड विभाग को दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिले के किसी भी सड़क मार्ग पर ट्रैक्टर, ट्रक/हाइवा में अवैध अतिरिक्त बॉडी अल्टरेशन कर परिवहन करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। साथ ही सभी पेट्रोल पंपों और संस्थानों के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि कोयला, बालू और पत्थर लदे सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से त्रिपाल से ढका होना चाहिए। वाहन चालक गति सीमा और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें; उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महेशपुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, मोटरयान निरीक्षक, यातायात निरीक्षक, पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंता, कोल कंपनियों के प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
