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पूर्वी सिंहभूम में 38 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट को अवैध करार देते हुए विभाग ने किया कार्यमुक्त

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द फॉलोअप डेस्क
पूर्वी सिंहभूम जिले में करीब 20 वर्षों तक कार्य कर चुके सरकारी स्कूलों में पदस्थापित पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट को अवैध बताते हुए शिक्षा विभाग की ओर से  38 शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इन 38 शिक्षकों के इंटर के सर्टिफिकेट को सरकार ने अवैध बताते हुए यह कार्रवाई की है। उक्त सभी पारा शिक्षकों को गर्मी छुट्टी शुरू होने से पूर्व ही विभाग की ओर से पत्र भेजकर स्कूल नहीं आने का निर्देश दिया गया है। इधर, सरकार के इस आदेश के बाद से जिले के पारा शिक्षकों में गुस्सा व्याप्त है। पारा शिक्षकों का कहना है कि जब उनकी बहाली हुई थी, तब सभी संस्थानों के सर्टिफिकेट वैध थे। लेकिन, बाद में सरकार के स्तर से उक्त सभी संस्थानों के सर्टिफिकेट को अवैध करार दे दिया गया, जो कही से भी न्याय संगत नहीं है।


बता दें कि हटाये गये इन 38 पारा शिक्षकों में सबसे अधिक पोटका प्रखंड के दस, जमशेदपुर के आठ, मुसाबनी के छह, गुड़ाबांधा के एक, बहरागोड़ा के तीन, डुमरिया के एक, धालभूमगढ़ के दो, घाटशिला के पांच, पटमदा के एक, बोड़ाम के एक शिक्षक शामिल है। इन सभी पारा शिक्षकों के द्वारा प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, राजकीय मक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, हिंदी सहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, हिंदी विद्यापीठ, देवघर और हिंदी सहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलहबाद का सर्टिफिकेट विभाग को दिया गया था।