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आउटसोर्स पर कर्मियों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग ने संकल्प जारी किया

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द फॉलोअप डेस्क
 

वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स पर कर्मियों की नियुक्ति संबंधी संकल्प जारी कर दिया है। मालूम हो कि पिछले दिनों कैबिनेट ने आउट सोर्स पर तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति संबंधी मैन्युअल को स्वीकृति प्रदान की थी। मैन्युअल के बन जाने से अब विभागों में मनचाहे या अनियमित ढंग से आउट सोर्स पर कर्मियों की नियुक्ति पर रोक लगेगी। साथ ही उनके मानदेय भुगतान संबंधी विसंगतियां भी दूर होंगी। इसके अलावा वेतनमान में भी बढोत्तरी होगी। इसके लिए अलग से एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो अपनी अनुशंसा देगा। क्या है मैन्युअल-नीचे हु-ब-हू दिया गया है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मानव बल की आवश्यकता एवं ई-गवर्नेस के दृष्टिपथ में प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा समय-समय पर बाह्य ग्रांत (Outsource) के माध्यम से तकनीकी कर्मियों गथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एनालिस्ट, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रागर एवं समूह 'घ' के पद यथा आदेशपाल, वालक, सफाई कर्मी आदि की सेवा प्राप्त करने हेतु किए गए अनुशंसा के आलोक में Outsource के आधार पर कार्मिकों की सेवा प्राप्त की जा रही है। 
2. GeM (Government e markel place) portal के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में वित्त विभाग का संकल्प संख्या 2504 दिनांक 24.07.2017 (यथा संशोधित) एवं Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual के प्राख्यापन के संबंध में वित्त विभाग का अधिसूचना संख्या 2315 दिनांक 04.10.2024 निर्गत है। NICSI के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (आई० टी०) संबंधी सेवाओं की प्राप्ति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग के संकल्प निर्गत हैं। 
GeM एवं NICSI के माध्यम से Manpower की सेवा प्राप्त करने के प्रावधान राज्य सरकार में पूर्व से प्रभावी है। संदर्भित Manual के प्रभावी होने से GeM एवं Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual के प्रावधान पूर्ववत प्रभावी रहेंगे। प्रस्तुत Manual वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual के अधीन Open Competitive Bid Process Management के प्रावधानों के आलोक में तैयार किया गया है। 
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ज्ञापन संख्या 301 दिनांक 27.02.2006 द्वारा सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न स्तरों की कार्मिकों की सेवाएं जैप-आईटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा उपलब्ध कराने का निर्देश है। 
4. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग के अधिसूचना संख्या 132 दिनांक 17.10.2023 द्वारा सरकारी विभागों / संस्थाओं में मैनपावर की सेवा लेने हेतु नीति /SOP के निर्धारण हेतु सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया। 
उक्त समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है कि सरकारी विभागों / संस्थानों में Manpower की सेवा लेने हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है। अतएव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई०-गवर्नेस विभाग द्वारा उक्त पर नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2024 का Draft वित्त विभाग को उपलब्ध कराया

जायेगा। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तान गठित कर जां Manual के Path पर नियमानुसार मंत्रिपरिषद की स्वीकृति लेने हेतु अमेतर कर्मवाई किया जागेगा। तदीनांगरांत Mayower की सेवा लेने के निमित Manth Rate का निर्धारण वित्त विभाग के विशेष सचिव/ अपर सनिय की अध्यक्षता में महित किये जाने वाले मासिक परिलकि निधर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा Man-month Rate निधोरण होने के उपरांत JAIMT द्वारा Service Provider को Empanel करने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी। 
उक्त समिति द्वास सरकारी विभागों / संस्थानों में मैनपावर की रोवा लेने हेतु Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2024 के Draft पर उपरोक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। 
5 Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2025 का गठन निम्नांकित तथ्यों के आलोक में आवश्यक है:-
राज्य के सभी विभाग / कार्यालय में आवश्यकता के आलोक में तकनीकी विशेषज्ञ पदों सहित समूह 'घ' के पदों पर Outsource के आधार पर कार्मिकों की सेवा प्राप्त की जा रही है, परन्तु राज्य सरकार के स्पष्ट नीति एवं नियम के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 
(ii) राज्य के कई विभाग में JAP-IT द्वारा Empanelled Agencies के माध्यम से Outsource के आधार पर Manpower की सेवा प्राप्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कई विभागों द्वारा स्वयं Tender की प्रक्रिया अपनाकर Outsource को आधार पर सेवा प्राप्त की जाती है। 
(iii) समय-समय पर विभिन्न विभागों में Cutsource के आधार पर कार्यरत कर्मियों को ससमय मानदेय राशि का भुगतान नहीं होना अनियमित भुगतान (जिसमें अनाधिकृत कटौती शामिल हो), श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिलना, Outsource आधार पर सेवा उपलब्ध कराने हेतु नियम विरुद्ध राशि की वसूली आदि शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। अतएव ऐसी शिकायतों के निराकरण हेतु स्पष्ट नियम की आवश्यकता है। 


(iv) 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(5) No. 1021/2020 धासे उरीव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा Outsource के आधार पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण संबंधित आदेश पारित किया गया है। अतएव इसके फलस्वरूप राजकोष पर पड़ने वाले वित्तीय भार के दृष्टिगत उक्त Manual की आवश्यकता है। 
(v) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 878/2022 लक्ष्मीकांत गुइन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में बाह्य स्रोत (Outsourcing) के

माध्यम से संविदा के आधार पर कर्मियों की सेना लेने संबंधित probay बनाने के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया है। 
अतएव राज्य सरकार के स्पष्ट नीति एवं नियम की आवश्यकता तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंधन की दृष्टिकोण से Contralized Portal द्वारा Manpower की रीवा प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता महसूस की गई है। 
6. भारत सरकार के General Financial Rules में अर्थव्यवस्था एवं दहाता के हित में मौसमी एवं अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Outsoure के आधार पर सेवा प्राप्त करने का प्रावधान है। 
Human Resource Management के दृष्टिकोण से राज्य सरकार में सीमित अवधि के कार्यों के सम्पादन के निमित Outsource के आधार पर Manpower की सेवा प्राप्त किया जाना आवश्यक एवं प्रासंगिक है। 


7. झारखण्ड सरकार के अधीन विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में Manpower की Outsource के माध्यम से सेवा प्राप्त करने की स्थिति में राज्य में प्रभावी आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा। 
साथ ही Outsource के आधार पर सेवा उपलब्ध कराने के निमित Service Provider को Empanel करने के लिए JAP-IT द्वारा अपनाई जाने वाली निविदा प्रक्रिया में "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021" का अनिवार्य रूप में अनुपालन किया जायेगा। Bidding के समय Service Provider को एतद संबंधित शपथ पत्र समर्पित करना होगा। 
8. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के स्पष्ट नीति एवं नियम की आवश्यकता, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रशासनिक सुदृढीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई० गवर्नेस विभाग द्वारा गठित अंतर्विभागीय समिति द्वारा किये गए अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राज्य अंतर्गत बाह्य स्रोत (Outsource) के माध्यम से सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2025 के गठन करने का निर्णय लिया गया है, जो परिशिष्ट 'क' के रूप में संकल्प के साथ संलग्न है। 
9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1113/वि० दिनांक 16.05.2025 के क्रम में दिनांक 22.05.2025 की बैठक के मद सं० 05 में दी गई है। 


 

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