नंदलाल तुरी
पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चांदपुर स्थित बेकरी यूनिटों तथा पाकुड़ नगर क्षेत्र की मेडिकल और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता और लाइसेंस संबंधी मानकों की गहन जांच की गई। टीम ने पीयू बेकरी (रामचंद्र दास, निझुम दास, धीरेन शाह, चांदपुर) में स्वच्छता और रखरखाव में कमियां पाई। बेकरी संचालकों को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया गया और निर्देश दिया गया कि बेकरी आइटम तैयार करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा मैदा, चीनी और कलर जैसी खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो। साथ ही, बेकरी संचालकों के पास FSSAI फूड रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर इसे एक सप्ताह के भीतर प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। अनुपालन न होने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आर्थिक दंड सहित विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
पाकुड़ शहर स्थित अपोलो मेडिकल एजेंसी, भारत मेडिकल और वेलनेस प्लस में वैध फूड लाइसेंस पाया गया। टीम ने सभी दुकानों को निर्देश दिया कि कोई भी एक्सपायर्ड फूड आइटम न रखा जाए और फूड लाइसेंस काउंटर पर प्रदर्शित हो। भगत मेडिकल को अपडेटेड फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया, जबकि गांधी चौक स्थित पतंजलि स्टोर को सात दिनों के भीतर फूड लाइसेंस प्राप्त करने का नोटिस जारी किया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा, “जिले में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों को सुनिश्चित करना होगा कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
