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हाईकोर्ट से पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को मिली जमानत, बाहर निकलते ही पुलिस ने हिरासत में लिया

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द फॉलोअप डेस्क
हाईकोर्ट ने मंगलवार को युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को जमानत दे दी है। जस्टिस ने अंबुज नाथ की अदालत ने उसे 20-20 हजार के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर बेल दी है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही उसे बेल मिली पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में ले लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में हुए साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में मो। असलम नामजद आरोपी है। इसी मामले में उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि उसे इस मामले में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें कि असलम और उसके भाई आसिफ के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद व उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया। उसे जान से मारने के इरादे से उसपर फायरिंग की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में यह भी बताया गया था कि इरशाद की साथ छेड़खानी का विरोध करने के मारपीट की गई थी। उस वक़्त सोशल मीडिया पर मारपीट के घटना का वीडियो भी खूब वायरल हुए था।

 

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