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पाकुड़ : लोक अदालत के माध्यम से नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता और जागरूकता प्रदान की गई

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नंदलाल तुरी
झालसा रांची के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-cum-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह के निर्देश पर तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड स्थित खाक्सा पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत-cum-विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू ने लोगों को कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने, कानूनों को सरल भाषा में समझाने और कानूनी प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
इस दौरान बाल विवाह रोकथाम, विवाह की सही उम्र, बाल विवाह से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान तथा शिक्षा से वंचित होने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। बाल श्रम एक अपराध है—इसके तहत होने वाली सजा और नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया। समाज में नशा-मुक्त जीवन और अनावश्यक कानूनी विवादों से बचने के उपायों पर भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पैरा-लीगल वॉलंटियर्स प्रियंका झा, किन्सुक नाग और मल्लिका सरकार उपस्थित थे। इस दौरान जागरूकता से संबंधित पुस्तिका और पर्चे भी वितरित किए गए।

 

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