द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के अधिकारियों पर दर्ज कराए गए केस की जांच को लेकर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
जानकारी हो कि पिछले साल 31 जनवारी को गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी अधिकारियों और कुछ मीडियाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। फिलहाल इस मामले की जांच रांची पुलिस कर रही है।
रांची पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 के तहत ईडी के सहायक निदेशक कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी को नोटिस भेजा था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी थी, जिससे ईडी अधिकारियों को राहत मिली हुई है। ईडी अधिकारियों ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। अदालत इस पर आगे विचार करेगी।