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Ranchi : बीज घोटाला में मामलें में हुई सुनवाई, सत्यानन्द भोक्ता के डिस्चार्ज याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

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रांचीः
बीज घोटाला मामले में सुनवाई हुई आज सुनवाई हुई। बीज घोटाला मामले में नामजद आरोपित सत्यानन्द भोक्ता सहित अन्य पर करीब 20 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ निगरानी कांड संख्या 11-09 में भादंवि की धारा 467, 468, 469, 471, 477, 409, 420, 423, 424, 465, 120 बी और 11, 12, 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। 

 

जमानत याचिका खारिज 
सुनवाई रांची एसीबी कोर्ट के विशेष जज प्रकाश झा कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने  जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया।  बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने एसीबी से जवाब मांगा था। गौरतलब है कि सत्यानंद भोक्ता राज्य के कृषि मंत्री रह चुके हैं। 


गिरफ्तारी भी हुई थी 
बीज घोटाले के मुख्य आरोपी राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता को 9 साल पहले निगरानी ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। भोक्ता के खिलाफ निगरानी ब्यूरो में करीब 13 साल पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तारी से पूर्व निगरानी ने उनके डोरंडा स्थित सरकार आवास और बूटी मोड़ के पास स्थित निजी आवास की तलाशी भी थी, जहां से कई दस्तावेज मिले थे।