रांची
छठी JPSC बैकलॉग परीक्षा (विज्ञापन संख्या 27/2017) की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता उदय कुमार एवं अन्य की ओर से दायर इस याचिका पर कोर्ट ने कुछ सफल अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई तब होगी, जब प्रतिवादी सफल अभ्यर्थियों को नोटिस प्राप्त हो जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अमृतांश वत्स ने अदालत को अवगत कराया कि परीक्षा की मेरिट लिस्ट में पेपर-वन के अंक जोड़े बिना ही सूची जारी कर दी गई थी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। गौरतलब है कि छठी JPSC का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने "वरुण कुमार बनाम झारखंड सरकार" के मामले में पेपर-वन को शामिल कर मेरिट लिस्ट जारी करने को सही ठहराया था।