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2004 में नियुक्ति हुई तो कर्मी पुरानी पेंशन का हकदार, हाईकोर्ट का हेमंत सरकार को निर्देश

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को 2004 में नियुक्ति किए गए कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2004 में नियुक्ति का विज्ञापन पूर्व में ही निकाला गया था। यदि 2008 में नियुक्ति पत्र सौंपा गया तो इसमें प्रार्थियों का कोई दोष नहीं है। ऐसे स्थिति में इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही सोमवार को डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कर्मी को नई पेंशन का लाभ दिया जाता था। 


सरकार ने नियुक्ति पत्र देने में 4 साल लगा दिया
बता दें कि सरकार के नए पेंशन देने के आदेश के बाद कोडरमा के आठ चालकों ने इसका विरोध कर याचिका दायर की था। याचिका में प्रार्थी ने कहा था कि मैं कोडरमा सिविल कोर्ट में चालक के पद पर कार्यरत हूं। मैंने साल 2004 में निकाले गए विज्ञापन पर परीक्षा दी थी, लेकिन मेरी नियुक्ति 2008 में हुई। सरकार ने नियुक्ति पत्र देने में 4 साल लगा दिया। इसके बाद आदेश आया कि साल 2004 के बाद जिनकी भी नियुक्ति हुई है उन्हें नई पेंशन का लाभ मिलेगा। जिसके बाद ही याचिका दायर की गई थी।

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