द फॉलोअप डेस्क
गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार जिला खनन टास्क फोर्स और पुलिस प्रशासन की टीम ने 31 अक्टूबर 2025 की रात्रि लगभग 11:00 बजे भरनो थाना क्षेत्र में औचक छापेमारी की। इस दौरान भरनो ब्लॉक के पास टाटा कंपनी का एक हाईवा (पंजीकरण संख्या H13F-6775) को रोककर जांच की गई।
जांच के क्रम में वाहन चालक से बालू परिवहन से संबंधित वैध कागजात मांगे गए, लेकिन वह कोई भी चालान प्रस्तुत नहीं कर सका। वाहन में लगभग 15x8x5.6 फीट, यानी लगभग 672 घनफीट बालू पाया गया, जो अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। इसके बाद वाहन को थाना में सुपुर्द किया गया।
अवैध बालू परिवहन से सरकारी राजस्व की हानि और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है। वैध चालान के बिना खनिज परिवहन करना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 और 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 के नियम 4 एवं 54, तथा Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7 एवं 9 के तहत दंडनीय अपराध है।
उक्त अवैध बालू परिवहन में संलिप्त हाईवा के मालिक और चालक के खिलाफ झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004, Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 एवं संबंधित अन्य धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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