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इमरान खान को फिर मिली राहत, हाईकोर्ट से मिली दो सप्ताह की जमानत

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द फॉलोअप डेस्क 
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को फिर राहत मिली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताकर रिहा कर दिया था। वहीं, शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हाईकोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह की जमानत दे दी है। मालूम हो कि सुनवाई कोर्ट रूम नंबर 3 में हुई। सुनवाई के पहले पुलिस लाइन्स में मौजूद थे। भारी सुरक्षा के बीच इमरान को इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचाया गया था। वहीं, शुक्रवार को कोर्ट ने तोशखाना केस मामले में निचली अदालत पर अगले आदेश तक रोक लगाने का फैसला लिया। 

देश नहीं छोडूंगा, ये देश मेरा है- इमरान खान
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सुनवाई के दौरान इमरान खान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ भी हो जाए वे देश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरा देश है, ये मेरी आर्मी है, ये मेरे लोग हैं। बताते चलें कि इससे पहले इमरान खान को मंगलवार (9 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पाक रेंजर्स की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। PTI कार्यकर्ताओं ने देश के अलग-अलग हिस्सों में आगजनी भी की थी। दो दिन में ही गुरुवार 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने का आदेश दिया था।


भारत से ज्यादा किया है नुकसान
इमरान खान के रिहाई वाले आदेश पर पीएम शहबाज शरीफ के मंत्रियों ने गुरुवार को ही नाराजगी जताई थी। इसको लेकर सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाडले की गिरफ्तारी से इंसाफ देने वाले परेशान हैं। उन्होंने रिहाई का आदेश देने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के संबंध में कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई है। फौज पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि आपके लाडले ने जितना नुकसान एक दिन में किया है। उतना तो भारत 75 साल में नहीं कर सका।

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