द फॉलोअप डेस्क
गिरिडीह जिले के सरिय थाना क्षेत्र में सगे भाई की हत्या के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ हरिओम कुमार की अदालत ने बुधवार को सुनाई। कोयरीडीह गांव के रहने वाले अजय राम को अपने छोटे भाई विजय राम की हत्या का दोषी पाया गया है।
कोर्ट में साबित हुआ कि 20 सितंबर 2023 को अपने भाई विजय पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। इलाज के दौरान विजय की मौत हो गयी। मृतक की पत्नी की शिकायत पर सरिया थाना में FIR दर्ज की गयी थी। उन्होंने बताया कि अजय और विजय दोनों सगे भाई थे और मिलकर पेट्रोल-डीजल का व्यवसाय करते थे। बाद में घर और दुकान दोनों का बंटवारा कर लिया गया। दोनों की दुकाने अगल-बगल थीं।
घटना के दिन एक ग्राहक पेट्रोल लेने आया था। इसी बात पर अजय ने पहले झगड़ा किया और फिर पत्नी ज्योति देवी के साथ मिलकर विजय पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अजय राम के वकील ने कोर्ट से न्यूनतम सजा देने की अपील की, यह कहते हुए कि उस पर पहले कोई आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन सरकारी वकील ने इसे जघन्य अपराध बताया और सख्त सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी। मामले में आरोपी अजय की पत्नी ज्योति देवी घटना के बाद से फरार थी। पुलिस ने 18 मई 2025 को पचंबा थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके खिलाफ भी अलग से केस चल रहा है।