द फॉलोअप डेस्क
साल 2018 में रिम्स में जूनियर डॉक्टर और नर्स की स्ट्राइक के दौरान 28 मरीजों की मौत हुई थी। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश सरकार को दिया। जांच कमिटी की अध्यक्षता रिटायर प्रधान जिला जज करेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले खंडपीठ में सुनवाई हुई।

रिम्स प्रबंधन से भी HC ने मांगा था जवाब
पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि 2 जून 2018 से कुछ दिनों तक रिम्स के जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की चली हड़ताल के दौरान 28 लोगों की मौत हुई थी। मामले में क्या एक्शन लिया गया। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने, उनके पुर्नवास करने आदि पर कोई पहल हुई या नहीं? हड़ताल के जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं? वहीं इस मामले में कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से भी जवाब दाख़िल करने को कहा था।

झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष शमीम अली दाखिल की थी याचिका
बता दें कि सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने 28 मरीजों की मौत के मामले पर कमिटी बनाकर जांच करने और इस घटना संलिप्त लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की अग्राह कोर्ट से किया था। मामले में रिम्स प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल किया गया। बता दें कि झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष शमीम अली की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
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