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कल से इंटरमीडिएट व मैट्रिक एग्जाम, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

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रांची  

राज्य में कल यानी 6 फरवरी से इंटरमीडिएट व मैट्रिक  की परीक्षा (Intermediate Exam) शुरू हो रही है। शांतिपूर्ण औऱ कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े उपाय किये गये हैं। सुरक्षा उपायों को लेकर आज झारखंड अधिविद्य परिषद्, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। इसका अर्थ है 200 मीटर के दायरे में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना दंडनीय अपराध होगा। परीक्षा कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रम में लगे लोगों को इस नियम से मुक्त किया गया है। 


इन नियमों का करना होगा पालन 
परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना गैरकानूनी होगा।  किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) वर्जित होगा। साथ ही किसी का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना भी वर्जित होगा। परीक्षा केंद्रों के निकट किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।