द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में डॉग लवर्स के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब पिटबुल, रॉटविलर और डोगो अर्जेंटीनो जैसी खतरनाक मानी जाने वाली नस्लों के कुत्तों के पालन, खरीद-बिक्री और प्रजनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नस्लों के कुत्तों को पालना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके बिना इन नस्लों को पालना या उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर घुमाना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति इन प्रतिबंधित नस्लों के कुत्तों को पालता है या सार्वजनिक स्थानों पर लापरवाहीपूर्वक लेकर जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर ऐसे पालतू जानवर को जब्त किया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि पिटबुल, रॉटविलर और अन्य खतरनाक नस्लों के पालन पर पहले से ही रोक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इन कुत्तों को पाल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।