द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाई कोर्ट ने प्रथम जेपीएससी के करीब 15 आरोपियों की ओर से रांची की सीबीआई कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगली आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की। सौरभ प्रसाद एवं अन्य ने सीबीआई कोर्ट के 16 जनवरी 2025 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
बता दें कि प्रथम जेपीएससी घोटाला मामले में 21 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने का आग्रह कोर्ट से किया था। सीबीआई की विशेष अदालत से समन जारी होने के बाद, अगर आरोपी खुद या अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो सीबीआई ने उनके खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया था।