द फॉलोअप डेस्क
साल 2008 में हुई व्याख्याता नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मीरा कुमारी समेत 19 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपनी याचिका में प्रार्थियों ने कहा था कि जेपीएससी ने साल 2008 में जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी, उसमें गड़बड़ी हुई थी। इस कारण नियुक्ति को कैंसल किया जाना चाहिए। लकें इस आग्रह को हाईकोर्टने ठुकरा दिया। अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार ने जेपीएससी की ओर से पक्ष रखा।
