logo

झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगाई, सरकार से मांगा जवाब

hc83.jpg

द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने डॉक्टर राजकुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।  जिन्हें रिम्स निदेशक पद से हटाया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया, इसलिए 17 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों से इस मामले में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने 17 अप्रैल की रात डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटा दिया था, इसका कारण यह बताया गया था कि वे संतोषजनक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर राजकुमार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि बिना उचित कारण के इस तरह से हटाना सही नहीं है और हटाने की प्रक्रिया का पालन नहीं करना नैतिक न्याय के खिलाफ है।