द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमवाली 2022 के क्रियान्वयन के लिए झारनियोजन पोर्टल का उद्घाटन हुआ। शुक्रवार 17 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिन के करीब 4 बजे झारखंड विधानसभा स्थित अपने कक्ष में पोर्टल का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान श्रम नियोजन विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। बताते चलें कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवम् कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता व रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवम् उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा आवश्यक मानव बल हेतु रिक्तियां भी निकाल सकेंगे। वहीं रोजगार के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित रोजगार के लिए खुद को रजिस्टर कर अपना आवेदन भी भर सकेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय की होगी नियुक्ति
राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” पारित किया गया है, एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से राज्य में प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं उन पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है। अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो ₹40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय (झारखण्ड) को नियुक्त करना होगा। झारखण्ड के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।

जरूरत के अनुसार सरकार देगी प्रशिक्षण
बेरोजगारों को रोजगार मिले इसके लिए जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। निजी कंपनियां आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित करेगी तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। झारखंड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में स्थानीय कंपनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदार करेंगे।

अधिनियम-नियमावली से संबंधित तत्य
- अधिनियम / नियम का विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगा। इसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, मगर केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में बाह्यस्त्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
- प्रत्येक नियोक्ता स्वयं को झारनियोजन पोर्टल पर निबंधित करेगा एवं 30 दिनों के अंदर 40000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विवरणी पोर्टल में प्रविष्ट करेगा।
- उपरोक्त अधिनियम /नियम के तहत प्रत्येक नई परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी (इस अधिनियम / नियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के निमित घोशित सम्बंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी) को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत संबंधी विवरण को प्रस्तुत करना होगा।
- अधिनियम / नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे में त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई हैं।
- अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, राज्य सरकार के यहां अपील कर सकता है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील की सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।
- अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

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