द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट से जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार, 8 अप्रैल को जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने कमलेश कुमार सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें दो निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।
कमलेश कुमार सिंह, जो कि कांके के जमीन कारोबारी हैं, पर सहयोगियों से फायरिंग करवाने और अन्य गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की, जिसके बाद अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की।
कमलेश कुमार सिंह ने 15 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। वे 22 अगस्त 2024 से जेल में बंद थे।
उनके खिलाफ कांके के चामा गांव के निवासी परनु उरांव ने 4 जुलाई 2024 को कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि कमलेश कुमार सिंह ने गैरमजरूआ जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने गुर्गों और सहयोगियों के माध्यम से फायरिंग करवाई थी। इसके साथ ही, मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 26 जुलाई 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जेल में रहने के दौरान, कमलेश कुमार सिंह को कांके थाना कांड संख्या 195/2024 के तहत 22 अगस्त 2024 को रिमांड पर लिया गया था। अब, हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद, कमलेश कुमार सिंह को राहत मिली है, और वे जमानत के बाद अपनी आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। लेकिन अभी वे मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में ही रहेंगे।