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नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या मामले में लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को फांसी की सजा

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द फॉलोअप डेस्क 
लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लोहरदगा न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बताया जाता है कि वर्ष 2022 में बगड़ू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या हुई थी। इसे लेकर नाबालिग की मां के बयान पर बगड़ू थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी इंद्र उरांव को न्यायालय ने बच्ची की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई है। वहीं पोक्सो एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है। यह 14 सालों में दूसरी बार हुआ है कि जब कोर्ट ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई हो। लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने इस केस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आरोपी को सजा दिलाई।

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