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राजनीति : मेयर आशा लकड़ा और संजय सेठ सहित 27 BJP नेताओं की गिरफ्तारी संभव, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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रांचीः
बीजेपी नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, बीजेपी महिला मार्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव समेत कई भाजपा नेता की गिरफ्तारी हो सकती है।  इन सब पर विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने, हवलदार से हथियार छीनने का आरोप हैं।

इसके लिए सदर अंचलाधिकारी अमित भगत ने 8 सितंबर 2021 को धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 28 लोगों को नामजद और 1500 से 2000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
अपर न्यायायुक्त दीपक मल्लिक की अदालत ने 27 आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों की याचिका एक साथ खारिज कर दी। आरोपी अगर गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो अब उन्हे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना होगा। आरोपियों के तरफ से अधिवक्ता शंभु प्रसाद अग्रवाल ने पक्ष रखा था। केस डायरी में कहा गया था कि जांच में इन लोगों के खिलाफ लगे आरोपों को पुलिस ने सही पाया है। सांसद संजय सेठ समेत अन्य 27 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अदालत से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर सकती है। 

इनकी याचिका खारिज हुई
अदालत ने सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव, अमरदीप यादव, किसलय तिवारी, कृष्ण कुमार गुप्ता, अस्मिता सिंह सेढ़ी, संजय जायसवाल, शशांक कुमार उर्फ शशांक राज, सुचिता सिंह, अमित कुमार, अर्चना सिंह, सुजाता कुमारी, बसंत कुमार मित्तल, अमित कुमार मिश्रा, रेखा महतो उर्फ रेखा देवी, सीमा सिंह, शोभा यादव, कमलेश राम, अशोक यादव, सुजान मुंडा, प्रदीप साहू, बबिता वर्मा, अनिता देवी, मंजुलता दुबे एवं नीलम चौधरी की याचिका खारिज कर दी है।