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मांस बेचने वाले अब खुलेआम नहीं लटकाएंगे जानवरों के शव, हाईकोर्ट ने DC और SP को दिए सख्त निर्देश 

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द फॉलोअप डेस्क, रांची 
झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क किनारे मांस बेचने वालों के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। सड़क किनारे मीट की दुकानों में मांस को लटकाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, श्यामानंद पांडेय ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से यह मांग थी कि राज्य भर में सड़क किनारे मांस बेचने वाले जानवर के शव को लटकाते हैं। मांस के लटकाये जाने पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की मांग थी।


हाईकोर्ट ने मांस लटकाने पर लगाई रोक
मांस लटकाये जाने वाले याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक राजधानी सहित राज्य भर में मांस की अवैध बिक्री की जाती है। इतना ही नहीं उसे खुलेआम दुकान में लटका दिया जाता है।

DC और SP को कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश 
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अपना पक्ष रखा। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रांची डीसी और एसपी को निर्देशित किया है। कोर्ट ने राजधानी रांची सहित राज्य के जिलों में अवैध तरीके से मांस की बिक्री से लेकर उसे बाहर लटकाये जाने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि मांस बेचने वाले दुकानों को लेकर जो नियम बनाये गए हैं, उसका कितना पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा कि जानवरों के शवों को काले शीशे या पर्दे से छिपा कर बेचे जाने पर अब तक क्या कदम उठाये गए हैं।

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