द फॉलोअप डेस्क
बिहार के भागलपुर की युवती से मॉडलिंग के नाम पर रेप करने और लव जिहाद के आरोपी यश मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर को रांची सिविल कोर्ट से बेल नहीं मिली। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। बताते चलें कि तनवीर ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसपर अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तनवीर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि रांची पुलिस ने तनवीर को 14 जून को बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया है। वहीं, रांची पुलिस के द्वारा आरोप लगाने वाली मॉडल का आठ जून को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट भी कराया था।
मॉडलिंग सीखने रांची आई थी युवती
तनवीर यश मॉडलिंग एजेंसी चलाता है। इस पर आरोप लगाने वाली बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली युवती मॉडलिंग सीखने रांची आई थी। युवती का अरोप है कि तनवीर ने उसका यौन शोषण किया। जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया। इस मामले में मॉडल ने मुंबई के वर्सोवा में मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद यह मामला रांची के गोंदा थाना को भेज दिया गया था। गोंदा थाना में इस संबंध में कांड संख्या 57/2023 दर्ज किया गया है। बताते चलें कि इस मामले में रांची पुलिस मुंबई जाकर मॉडल का बयान और वीडियो फुटेज आदि लेकर आई थी।
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