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नाबालिग निकली मोनालिसा, फंस गया फरमान; पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

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द फॉलोअप डेस्क

महाकुंभ में वायरल हुई लड़की मोनालिसा की जिंदगी में बड़ा कानूनी तूफान आ गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में यह सामने आया है कि मोनालिसा नाबालिग हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 पाई गई है, जिससे उनकी वर्तमान उम्र लगभग 17 साल तीन महीने होती है। इस खुलासे के बाद उनसे निकाह करने वाले फरमान खान पर कानूनी शिकंजा कस गया है और फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, किडनैपिंग और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।


परिवार के आरोप और जांच के निर्देश
मोनालिसा के निकाह और उससे जुड़े विवाद के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था और मामले की जांच के निर्देश दिए थे। मोनालिसा के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर शादी कराई गई और इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। परिवार का यह भी दावा है कि उसे फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर या ब्रेनवॉश करके यह कदम उठाया गया।


गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज
जांच के बाद फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, किडनैपिंग और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले में आगे और धाराएं भी जोड़ सकती है। चूंकि मोनालिसा नाबालिग हैं, इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन संबंध कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, भले ही वह विवाह के नाम पर ही क्यों न हो।


पॉक्सो एक्ट में सख्त सजा का प्रावधान
पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत न्यूनतम 3 साल से लेकर उम्रकैद या कुछ मामलों में मौत की सजा तक हो सकती है। यदि इस मामले में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट साबित होता है, तो फरमान खान को कम से कम 10 साल की सजा या उससे अधिक कठोर दंड मिल सकता है।

 

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