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पाकुड़ : महिला की हत्या मामले में मोतीलाल मरांडी को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना

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नंदलाल तुरी
पाकुड़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सत्र वाद संख्या 31/21 में 35 वर्षीय महिला सोनिया हेंब्रम की हत्या के मामले में आरोपी मोतीलाल मरांडी (26 वर्ष) को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत 5 वर्ष अतिरिक्त कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना भी दिया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा। मोतीलाल मरांडी पाकुरिया थाना क्षेत्र के महौलबोना गांव का निवासी है। मृतिका भी इसी क्षेत्र की रहने वाली थी। अदालत ने मोतीलाल को 24 नवंबर 2025 को दोषी करार दिया था।
घटना 15 मई 2020 की है। शाम करीब 3 बजे श्यामसुंदरपुर निवासी अब्दुल हमीद ने चौकीदार को सूचना दी कि बहु नदी किनारे एक महिला की लाश पड़ी है। महिला के गले पर गहरा घाव था और वह खून से लथपथ थी। लाश के पास एक साइकिल भी मिली। चौकीदार ने इसकी सूचना थाना को दी, जिसके बाद अब्दुल हमीद के बयान पर कांड संख्या 20/2020 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई। जांच और न्यायालय में यह सिद्ध हुआ कि मोतीलाल मरांडी और एक नाबालिग लड़के ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, फिर धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों लाश के पास बैठकर शराब भी पी रहे थे। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट दोषी करार दे चुका है और उसे दुमका सुधार गृह भेजा जा चुका है।

 

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