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स्कूलों और मंदिरों के नजदीक बार-रेस्टोरेंट का संचालन चिंता की बात, रोक लगाये प्रशासन- हाईकोर्ट

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार और रेस्टोरेंट चलाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी जगहों पर बार और रेस्टोरेंट चलाए जाने की अनुमति न दी जाए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लाइसेंस जारी होने की शर्तों के तहत रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट किसी भी हालत में बंद हो जाना चाहिए लेकिन, मोरहाबादी स्थित रूइन हाउस को सुबह के करीब 4 बजे तक खुला पाया गया है।

कोर्ट ने रांची के मोरहाबादी में देर रात तक बार खुला रहने और चुटिया स्थित एक्सट्रीम बार में फायरिंग की वारदात में डीजे संचालक की मौत पर संज्ञान लेते हुए रांची डीसी, एसएससी और उत्पादन आयुक्त को कोर्ट में तलब किया था। तीनों अधिकारी सशरीर कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट ने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि शहर में रात 12 बजे के बाद भी कई बार और रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि संबंधित थाने के इंस्पेक्टर अगर मॉनिटरिंग करते तो गोलीबारी जैसी वारदात नहीं होती।

कोर्ट ने कहा कि रिहायशी इलाकों में भी बार और रेस्टोरेंट खुल गए हैं जिसकी वजह से महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने रांची एसएसपी से कहा कि रांची शहर में ड्रग्स, अफीम, चरस और गांजा के कारोबार पर रोकथाम का अभियान चलाएं। कोर्ट ने अगली सुनवाई में रांची एसएसपी से ड्रग्स कारोबार की रोकथाम में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। बता दें कि खूंटी में अफीम के फसलों को नष्ट करने और झारखंड में चरस, गांजा, अफीम के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।

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