द फॉलोअप डेस्क
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए समय सीमा तय की है। दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर 2 घंटे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। बोर्ड के निर्देशानुसार, दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस-न्यू ईयर पर 31 दिसंबर रात 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी।
झारखंड हाईकोर्ट ने भी रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण संबंधी शिकायतों को गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। साइलेंट जोन में 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।