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Ranchi : निगम की अनुमति के बिना सरकारी संपत्ति पर लगाया पोस्टर-बैनर तो भरना होगा भारी जुर्माना

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रांची : 
रांची नगर निगम राजधानी को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रहा है। ऐसे में शहर के किसी भी सरकारी भवनों में किसी तरह का बैनर, पोस्टर लगाना आपको महंगा पड़ सकता है। बिना इजाजत पोस्टर बैनर लगानेवालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। शहर की सरकारी भवनों, भवनों की दीवारों, बिजली खंभों और किसी भी सरकारी संपत्ति पर बिना इजाजत प्रचार सामग्री नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। 

 

प्रतिष्ठानों ने शपथ पत्र दिया 
बता दें कि नगर निगम ने अब तक 600 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है।  साथ ही उन्हें प्रचार सामग्री हटाने का आदेश भी दिया है। कई प्रतिष्ठानों ने अपनी प्रचार सामग्री को हटा लिया है तो कई लोग धीरे-धीरे हटा रहे हैं। लगभग 100 प्रतिष्ठानों ने नगर निगम को शपथ पत्र देकर कहा है कि भविष्य में वो बिना अनुमति अपनी प्रचार सामग्री नहीं लगायेंगे। अगर वह इसका  उल्लंघन करते हैं, तो नगर निगम उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। 

 


राजनीतिक दलों पर भी होगी कार्रवाई 
सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों को भी निगम ने नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि वह बिना अनुमति के कहीं भी प्रचार सामग्री ना लगाएं। नियम का उल्लंघन करनेवाले राजनीतिक दल पर भी नगर निगम कार्रवाई करेगा। अगर पोस्टर बैनर लगानी है, तो उन्हें नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। नगर निगम तय करेगा कि शहर में किन जगहों पर प्रचार सामग्री लगायी जा सकती है।