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ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव टालना अलोकतांत्रिक, नहीं लगेगी रोक– हाईकोर्ट

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द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले मे  हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के  आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने  सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।  राज्य में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा ने  याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने सरकार को तीन हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी।


चुनाव रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने जैसा 
इस मामले में कोर्ट में सरकार ने अपना पछ रखते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही निकाय चुनाव कराने की बात कही है। राज्य में अब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील विनोद सिंह ने सरकार के इस जवाब को दिग्भ्रमित करने वाला बताया था। जनवरी में एकलपीठ ने तीन सप्ताह में सरकार को चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि समय पर चुनाव नहीं कराना और चुनाव रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करने जैसा है। यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत भी है। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराना अनुचित है। संविधान का अनुच्छेद-243 स्पष्ट करता है कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत अन्य की याचिका निष्पादित कर दी थी।

अपील याचिका में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यह राज्य के जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन करेगा और राज्य सरकार को डाटा उपलब्ध करायेगा। फिर उसी आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी आरक्षण दिया जायेगा। इसलिए निकाय चुनाव पूरा कराने के लिए समय दिया जाये। सरकार ने म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति वैध बताई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 48 नगर निकाय हैं। इनमें 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत शामिल हैं। 14 नगर निकायों में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। शेष 34 नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 को पूरा हो चुका है।

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