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हिट एंड रन कानून का रांची इंपैक्ट: राजधानी में कल नहीं चलेगी टैक्सी, यूनियन की बैठक में फैसला

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रांची 

केंद्र की मोदी सरकार के नये हिट एंड रन (Hit and run law) के खिलाफ कल 3 जनवरी को रांची में टैक्सी नहीं चलेगी। इसकी जानकारी झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने दी है। बता दें कि आज यूनियन ने इस बाबत रांची में बैठक की। इसमें नये हिट रंड कानून को काला कानून बताकर इसकी निंदा की गयी। कहा कि इस कानून के लागू होने से चालकों के परिवार पर संकट का दौर शुरू हो जायेगा। कहा कि कल सभी टैक्सी चालक हड़ताल पर रहेंगे। टैक्सी का परिचालन नहीं होगा और शाम चार बजे जाकिर हुसैन पार्क पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जायेगा। 


क्यों हड़ताल पर हैं चालक 

केंद्र की मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए नया हिट एंड रन कानून बनाया है। इस कानून के तहत अब बस और ट्रक के चालकों को एक्सीडेंट होने पर घायल को अस्पताल पहुंचाना है। नहीं पहुंचाने पर चालक पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इससे देश भर के बस और ट्रक चालक आक्रोशित हैं। चालकों का कहना है कि इस नियम से उनके परिवार पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि नये नियम में कहा गया है कि अगर चालक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो सजा को कम किया जा सकता है। सरकार का पक्ष है कि इससे सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर कमी आयेगी। 


बैठक में ये लोग थे शामिल 

आज के इस बैठक में मुख्य रूप से यूनियन के संयोजक, संचालक और संरक्षक अमित ओझा, अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष प्रजापति, महासचिव नीरज सिन्हा, उपाध्यक्ष पृषोत्तम कुमार, मीडिया प्रभारी सत्यजीत समेत कई चालक उपस्थित थे।