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झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर धारा 144 लागू, जानिए कब तक रहेगा

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द फॉलोअप डेस्कः 
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसके चलते रांची जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। धारा 144 केवल विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में लगाई गई है। आधिकारिक ऑर्डर के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार रात को 10 बजे तक विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। 


किसी भी प्रकार के रैली पर मनाही 
ऑर्डर में कहा गया है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, धारा 144 क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन पर रोक रहेगी। यह आदेश सरकारी अधिकारियों, आधिकारिक कर्तव्यों में लगे कर्मचारियों और न्यायिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वालों को छोड़कर, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता है। 


आज बहुमत साबित करेंगे चंपई 
निर्देश स्पष्ट रूप से आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद, या किसी अन्य हथियार सहित किसी भी प्रकार के हथियार को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाता है। आदेश विधायी सत्र के दौरान सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। बता दें कि हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद राज्य में चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है। दो फरवरी को उन्होंने शपथ ग्रहण किया। अब वो सदन में विश्वासमत हासिल करेंगे। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब तक जो आंकड़े दिख रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि अगर कोई उलटफेर ना हो तो चंपई सोरेन चंपई सोरेन सदन में विश्वासमत हासिल कर लेंगे।