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रांची के इस इलाके में 9 जून तक धारा-144 लागू, जानें क्या है कारण

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द फॉलोअप डेस्क
रांची में जिला प्रशासन की ओर से धारा-144 लागू की गई है। यह धारा 9 जून तक लागू रहेगी। दरअसल डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा समिति, झारखंड के द्वारा राज्य में डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा दिनांक 29.05.2023 से 09.06.2023 (04.06.2023 को छोड़कर) तक प्रत्येक दिन प्रथम पाली 09:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याहन तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक होना है। परीक्षा केंद्र (वाईबीएन यूनिवर्सिटी राजाउलातू, नामकुम, रांची) में है। कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन हो इसके लिए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की ग है। यह निषेधाज्ञा 30.05.2023 से 09.06.2023 (04.06.2023 को छोड़कर) तक प्रत्येक दिन प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के दौरान इन बातों का रखना होगा ध्यान

1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।


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