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मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में सुदेश महतो को झटका, MP-MLA कोर्ट ने याचिका की खारिज 

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द फॉलोअप डेस्क 
मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में आजसू प्रमुख सुदेश महतो को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। अब उनके खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अगर उन पर आरोप तय होते हैं, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।  
बता दें कि साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। हालांकि, पुलिस ने फुटबॉल मैदान के पास बैरिकेडिंग लगाकर रैली को रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।  

इस घटना के बाद सुदेश महतो समेत कई नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था। इस केस में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लम्बोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी हैं। इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और नियम विरुद्ध रैली निकालने का आरोप है। हालांकि, सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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